- औषधि नियंत्रण विभाग का उद्देश्य क्या है?
औषधि नियंत्रण विभाग औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को छोड़कर दवाओं के निर्माण और बिक्री को नियंत्रित करता है। विभाग औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 और औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 को भी लागू करता है। विभाग होम्योपैथिक दवाओं, कॉस्मेटिक निर्माताओं, अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशाला और रक्त बैंक सहित दवाओं के विक्रेताओं और निर्माताओं को लाइसेंस प्रदान करता है/नवीनीकृत करता है, जिसमें चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में वर्णित वर्ग सी और डी के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरण शामिल नहीं हैं।
लाइसेंस के लिए प्रपत्र कहां उपलब्ध हैं?
उत्पादन लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में टाइप किए गए कागज पर तथा ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। प्रारूप इस विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है https://drugs.delhi.gov.in. लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र, शुल्क संरचना और अन्य दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम (ONDLS) पर प्रस्तुत किए जाने हैं, जिसका URL है: https://statedrugs.gov.in और प्रक्रिया "आवेदन कैसे करें" टैब में वर्णित की गई है
बिक्री लाइसेंस प्रदान करने/रखने के लिए आवेदन केवल ऊपर उल्लिखित ओएनडीएलएस पोर्टल पर ऑनलाइन मोड पर प्राप्त किए जा रहे हैं।
- प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज:
- बिक्री लाइसेंस प्रदान करने के लिए:
- आवेदन प्रपत्र
- शुल्क जमा रसीद
- घोषणा प्रपत्र
- मुख्य योजना
- साइट योजना
- परिसर के कब्जे का आधार
- परिसर के स्वामित्व का प्रमाण, यदि किराए पर है
- फर्म के गठन का प्रमाण
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत निदेशकों/मालिक/भागीदारों के गैर-दोषी होने का शपथ पत्र (10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर) जो नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित हो।
- सक्षम व्यक्ति/पंजीकृत फार्मासिस्ट के योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- सक्षम व्यक्तियों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- प्रोफार्मा पर बायो-डेटा
- फर्म के साथ पूर्णकालिक रूप से काम करने के बारे में सक्षम व्यक्ति/पंजीकृत फार्मासिस्ट का शपथ पत्र (10/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर) जो नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित हो।
- मालिक/भागीदार/निदेशक का फोटो पहचान प्रमाण।
- योग्यता की प्रमाणित प्रतियां, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के साथ पंजीकरण और पंजीकृत फार्मासिस्ट के संबंध में वैध फोटो (आईडी)।
- दस्तावेजों की सभी फोटोकॉपी स्व-सत्यापित होनी चाहिए।
- सक्षम व्यक्ति/पंजीकृत फार्मासिस्ट की 3 तस्वीरें।
- औषधियों/प्रसाधन सामग्री के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान करने या परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनुमोदन के लिए:
- प्रत्येक आवेदन के साथ नकद जमा रसीद संलग्न होनी चाहिए, जो इस बात का प्रमाण हो कि नियमों के तहत निर्दिष्ट शुल्क उचित लेखा शीर्ष में जमा कर दिया गया है।
- साइट-प्लान जिसमें विनिर्माण परिसर का लेआउट मीटर में आयाम और दरवाजों, खिड़कियों आदि की स्थिति जैसे विवरण के साथ दिया गया हो।
- कुंजी-प्लान, विनिर्माण इकाई का स्थान दिखाते हुए महत्वपूर्ण भूमि चिह्नों को दर्शाता हो ताकि विभाग के अधिकारी परिसर का पता लगा सकें।
- फर्म के गठन का दस्तावेजी साक्ष्य: कंपनी के मामले में साझेदारी विलेख, साझेदारी फर्म के मामले में नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित, मालिक का हलफनामा, स्वामित्व फर्म के मामले में नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित।
- एक या एक से अधिक भागीदार/निदेशक/प्रबंधक/सचिव या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी जो लाइसेंस के अनुदान/नवीनीकरण आदि के संबंध में औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों के साथ पत्राचार करने में सक्षम हो।
- दवाओं के निर्माण के लिए स्थापित मशीनरी और उपकरणों की विस्तृत सूची। सूची में प्रत्येक मशीन, उसका निर्माण, क्षमता, जिस सामग्री से वह बनी है, चाहे वह स्वचालित है या मैनुअल आदि का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए, जिस पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों।
- योग्यता, अनुभव या अनुमोदन के प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां (यदि व्यक्ति पहले से ही अनुमोदित हैं) बायोडाटा, सहमति शपथ-पत्र और औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण और परीक्षण के लिए कार्यरत पूर्णकालिक तकनीकी कर्मचारियों की जॉइनिंग रिपोर्ट।
- औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण के लिए पूर्ण विवरण के साथ उपकरण, उपकरण और संदर्भ पुस्तकों आदि की सूची, जिस पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों।
- विनिर्मित किए जाने वाले वस्तुओं की सूची, विस्तृत सूत्र के साथ।
- इस आशय का शपथ-पत्र/अंडरटेकिंग कि न तो मालिक और न ही फर्म को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत दोषी ठहराया गया है।
- परिसर के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण और कब्जे का प्रमाण।
- दस्तावेजों की सभी फोटोकॉपी स्व-सत्यापित होनी चाहिए।
- बिक्री लाइसेंस प्रदान करने के लिए:
- फीस कहां जमा करनी होगी?
लाइसेंस के लिए शुल्क आवेदक द्वारा औषधि नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार के ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाना है https://epayment.delhigovt.nic.in/epayentry.aspx
- आप अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं?
कार्यालय समय के दौरान कार्यालय में एक ड्यूटी अधिकारी उपलब्ध रहता है। लाइसेंस जारी करने से संबंधित जानकारी और अन्य सामान्य जानकारी उससे प्राप्त की जा सकती है। विभाग से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी और आवेदन कैसे करें, इसकी जानकारी भी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है https://drugs.delhi.gov.in.
- लाइसेंस के लिए आवेदन के निपटान की समय सीमा:-
eSLA के अंतर्गत निपटान का समय | बिक्री लाइसेंस |
---|---|
औषधियों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए (यदि शर्तें पूरी होती हैं) या आवेदन के निपटान के लिए। | आवेदन प्राप्ति के 35 दिन |
पंजीकृत फार्मासिस्ट के नाम में परिवर्तन/हटाना। | आवेदन प्राप्ति के 07 दिन |
सक्षम व्यक्ति के नाम में परिवर्तन/हटाना। | आवेदन प्राप्ति के 21 दिन |
होम्योपैथिक औषधियों के लिए बिक्री लाइसेंस प्रदान करने के लिए (यदि शर्तें पूरी होती हैं) या आवेदन के निपटान के लिए। | आवेदन प्राप्ति के 35 दिन |
बिक्री लाइसेंस का प्रतिधारण | आवेदन प्राप्ति के 35 दिन |
अनुसूची X औषधियों के लिए बिक्री लाइसेंस प्रदान करने के लिए (यदि शर्तें पूरी होती हैं) या आवेदन के निपटान के लिए। | आवेदन प्राप्ति के 35 दिन |
eSLA के अंतर्गत निपटान का समय | उत्पादन |
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चिकित्सा उपकरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना/रखना | 45 दिन (क्लास-ए) 140 दिन (क्लास-बी) |
औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करना/रखना | 140 दिन |
रक्त बैंक के लिए लाइसेंस का अनुदान/नवीनीकरण | 140 दिन |
अनुमोदित परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करना/रखना | 140 दिन |
सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करना/रखना | 45 दिन |
- अन्य विभागों के साथ इंटरफेस:
यह विभाग सामान्यतः औषधियों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी भी एजेंसी से कोई प्रमाण-पत्र नहीं मांगता है। हालाँकि, औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में, निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता होती है:- दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस चाहने वाले सभी उद्योगों के संबंध में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- निम्नलिखित के संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा से अनापत्ति प्रमाण पत्र:
- ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग से संबंधित नेल पॉलिश/अल्कोहलिक सुगंधों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली सौंदर्य प्रसाधन विनिर्माण इकाइयाँ।
- औषधि निर्माता इकाइयाँ लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली जहाँ दवाओं के प्रसंस्करण में अल्कोहल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग शामिल है।
- साइट की आवश्यकता का विवरण :
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत नियमों के तहत औषधियों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को 10 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल का एक स्वतंत्र परिसर उपलब्ध कराना आवश्यक है, जिसकी ऊंचाई 2.75 मीटर हो (औषधियों की खुदरा/थोक बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के मामले में) तथा जहां आवेदक औषधियों की खुदरा तथा थोक बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, वहां न्यूनतम 15 वर्ग मीटर का परिसर 2.75 मीटर की ऊंचाई के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक है। उक्त परिसर स्वतंत्र तथा आसानी से पहुंच योग्य होना चाहिए तथा इसमें सामान्य औषधियों के साथ-साथ विशेष भंडारण स्थितियों की आवश्यकता वाली औषधियों जैसे कोल्ड स्टोरेज तथा डीप फ्रीजर आदि के भंडारण के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए, जहां भी लागू हो।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके अंतर्गत नियमों के तहत औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को अनुमोदित औद्योगिक क्षेत्र में परिसर उपलब्ध कराना होगा और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विशेष प्रकार की औषधियों/सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए लागू है:
लाइसेंस का प्रकार | लागू नियम |
---|---|
फॉर्म 25 पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 71 को अनुसूची ‘एम’ के साथ पढ़ा जाए |
फॉर्म 25A पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 71-B |
फॉर्म 25B पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 71-A को अनुसूची ‘एम’ के साथ पढ़ा जाए |
फॉर्म 25C पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 85ई को अनुसूची ‘एम आई’ के साथ पढ़ें |
फॉर्म 25F पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 71 को अनुसूची ‘एम’ के साथ पढ़ा जाए |
फॉर्म 28 पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 76 को अनुसूची ‘एम/एम III’ के साथ पढ़ा जाए |
फॉर्म 28A पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 76A & 78A |
फॉर्म 28B पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 76 को अनुसूची ‘एम’ के साथ पढ़ा जाए |
फॉर्म 28C पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 122G |
फॉर्म 28D पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 76 को अनुसूची ‘एम’ के साथ पढ़ा जाए |
फॉर्म 28DA पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 76A & 78A |
फॉर्म 28E पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 122G |
फॉर्म 29 पर लाइसेंस के तहत औषधियों के विनिर्माण के लिए | नियम 89 |
COS-8 पर लाइसेंस में सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण के लिए | सीओएस नियम 2020 के नियम 23 को अनुसूची ‘एम II’ के साथ पढ़ें |
COS-9 पर लाइसेंस में सौंदर्य प्रसाधनों के विनिर्माण के लिए | सीओएस नियम 2020 के नियम 25 को अनुसूची ‘एम II’ के साथ पढ़ें |
फॉर्म 37 पर औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनुमोदन के लिए | नियम 150सी को अनुसूची ‘एल-1’ के साथ पढ़ें |
COS-23 पर प्रसाधन सामग्री परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनुमोदन के लिए | सीओएस नियम 2020 का नियम 55 |
- उद्यमियों को कमियों की सूचना देना :
- दस्तावेजों के संबंध में कमियों, यदि कोई हो, के लिए आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर ज्ञापन जारी करना तथा इसके अनुपालन की समय-सीमा ज्ञापन जारी होने की तिथि से सात दिन है।
निरीक्षण के समय यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसके लिए तीन दिनों के भीतर ज्ञापन जारी करना तथा इसके अनुपालन की समय-सीमा छह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना।
- शिकायत निवारण
यदि कोई विलम्ब हो तो आवेदक निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं: प्रभाग के प्रभारी।
बिक्री लाइसेंस के लिए | मीटिंग का समय |
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संबंधित जिले के लाइसेंसिंग प्राधिकारी | किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच। |
विनिर्माण के लिए: संबंधित जिले के सहायक औषधि नियंत्रक | किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच। |
यदि संतुष्ट न हों तो: उपरोक्त अधिकारियों के पास, औषधि नियंत्रक, चतुर्थ तल, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली-32 | पूर्व नियुक्ति के साथ |
आप शिकायत कहां कर सकते हैं?
जनता नकली दवाओं, आदत बनाने वाली दवाओं की बिक्री या औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के किसी अन्य उल्लंघन के बारे में और दवाओं की बिक्री के मामले में केमिस्टों द्वारा अधिक कीमत वसूलने के बारे में ड्यूटी ऑफिसर, औषधि नियंत्रण विभाग, एफ-17, कड़कड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली-32 को लिखित रूप में या व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 22393705 पर या ईमेल (dirdcd@nic.in) के माध्यम से कार्यालय समय के दौरान शिकायत कर सकती है। आम जनता की शिकायतों के तत्काल निवारण के उपाय के रूप में, विभाग में एक प्रमुख स्थान पर एक बोर्ड प्रदर्शित किया गया है, जिसमें जनता को सूचित किया गया है कि सहायक औषधि नियंत्रक औषधि नियंत्रण विभाग से संबंधित आम जनता की किसी भी शिकायत को सुनने के लिए सभी कार्य दिवसों में दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच अपने कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे।